Action against dirty teacher ! छात्रा को छेड़ने वाला शिक्षक गोविंद सिंह निलंबित, जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त ने जारी किया आदेश

जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर एक छात्रा के घर में घुस कर छेड़छाड़ करने के मामले में केस दर्ज किया गया है।

Action against dirty teacher ! छात्रा को छेड़ने वाला शिक्षक गोविंद सिंह निलंबित, जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त ने जारी किया आदेश
छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गोविंद सिंह कसावत निलंबित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले सरकारी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक गोविंद सिंह कसावत को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक का निलंबन आदेश जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त रंजना बघेल ने जारी किया है। शिक्षक के विरुद्ध यह कार्रवाई उसके कृत्य को शिक्षकीय कार्य की गरिमा के विपरीत पाए जाने पर की गई है।

जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि रावटी थाने पर शासकीय हाईस्कूल उमर संकुल के प्राथमिक विद्यालय नरसिंह नाका के शिक्षक गोविंद सिंह कसावत के विरुद्ध प्राथमीकी दर्ज की गई है। शिक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम (बीएनएस), 2023 धारा 74,75 (1), 78(1), 333, 351(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 धारा 11, 12, 7, 8 के तहत केस दर्ज हुआ है। कसावत द्वारा छात्रा के साथ अशोभनीय कृत्य किया जाना म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

यहां रहेगा मुख्यालय

आदेश में बताया गया है कि गोविंद सिंह कसावत का उक्त कृत्य शिक्षकीय पद की गरिमा के विपरीत होकर मर्यादाहीन आचरण है। इसके चलते कसावत को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कसावत का मुख्यालय शासकीय हाईस्कूल भीलों की खेड़ी जिला रतलाम रहेगा। इस दौरान मूलभूत नियम-53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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शिक्षक का निलंबन आदेश