अपराध लगातार ! एक और शिक्षक के विरुद्ध छात्रा से छेड़छाड़ का केस दर्ज, पीड़िता बोली- आरोपी और उसके बेटे ने की झूमा-झटकी, कपड़े भी फाड़े

रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के एक और शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिक्षक और उसके पुत्र के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

Nov 17, 2025 - 00:10
Nov 17, 2025 - 00:11
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अपराध लगातार ! एक और शिक्षक के विरुद्ध छात्रा से छेड़छाड़ का केस दर्ज, पीड़िता बोली- आरोपी और उसके बेटे ने की झूमा-झटकी, कपड़े भी फाड़े
छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक रमेश लबाना (पड़वाल)।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अभी रावटी थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और शिक्षक के विरुद्ध ऐसा ही केस दर्ज हो गया है। दूसरा आरोपी शिक्षक भी शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ है। उसके विरुद्ध एक छात्रा ने छेड़छाड़ जान से माने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रावटी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा ने रावटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह 15 नवंबर 2025 को शाम करीब 5.45 बजे अपने घर पर थी। तभी वहां रमेश पिता गमीरा लबाना (पड़वाल) और उसका बेटा संदीप उसके घर में घुस गए। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़-छाड़ करने लगे। इस पर पीड़िता ने शोर मचाने लगी तो आरोपी पिता-पुत्र ने उसके साथ मुक्कों से मारपीट की। उन्होंने झूमा-झटकी भी की जिससे किशोरी के कपड़े भी फट गए।

किशोरी के भाई व दादा के साथ भी की मारपीट

किशोरी ने बताया कि उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई और दादा वहां पहुंचे तो आरोपी रमेश और संदीप ने उनके साथ भी मुक्कों से मारपीट की। दोनों वहाँ से जाते समय अश्लील गालियां भी दे रहे थे। उनका कहना था कि आज तो तुम बच गए लेकिन फिर कभी भी मौका मिला तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। घटना के वक्त छात्रा के माता-पिता रतलाम में थे। वहां से लौटने पर पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम बताया और थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई।

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प्राथमिक स्कूल का शिक्षक है आरोपी

छात्रा की शिकायत पर रावटी पुलिस ने आरोपी रमेश एवं उसके बेटे संदीप के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 74, 75(1), 296(a), 333, 115(2), 351(3), 3(5) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम – 2012 की धारा 7 एवं 8 के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी रमेश लबाना (पड़वाल) बाजना विकासखंड के उमर हाईस्कूल संकुल के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।