न्यायालय का निर्णय ! ब्लैकमेलर नमनराज सिसौदिया का जमानत आवेदन खारिज, युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी और उसके पिता से मारपीट भी की
तृतीय सत्र न्यायाधीश ने युवती की वीडियो वायरल करने की धमकी देने और मारपीट करने वाले आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । घर में घुसकर बेटी के वीडियो वायरल करने के लिए धमकाने और मारपीट करने वाले आरोपी नमनराज सिसौदिया की जनामत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर द्वारा की जा रही थी जिन्होंने अभियोजन का पक्ष और तर्क सुनने के बाद यह निर्णय दिया।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि चांदनी चौक निवासी फरियादी ने 8 मई 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि आरोपी नमनराज पिता भूपेंद्रसिंह सिसौदिया निवासी अभयनगर रतलाम ने करीब 1 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री के साथ दोस्ती कर उसके साथ फोटो लिए थेl फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी रुपयों की मांग कर रहा था। वह रुपए नहीं देने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी भी देता था। फरियादी ने बताया था कि आरोपी घटना वाले दिन रात 3:00 बजे उनके घर पहुंचा और प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बनाने लगा। उसने 3 लाख रुपए की अवैध मांग भी की। इतना ही नहीं आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट भी की। इस दौरान आरोपी का मोबाइल फोन उनके घर पर ही रह गया था।
अपर लोक अभियोजक ने यह दिया तर्क
उक्त मामले में विचाराधीन प्रकरण में आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर अपार लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने आपत्ति दर्ज कराई। त्रिपाठी ने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा तथा वह फरियादी व पीड़िता को डराएगा भी। अभिभाषक त्रिपाठी के तर्कों को को सुनकर न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।