न्यायालय का फैसला ! BJP नेता बलवंत भाटी, पार्षद पति राजेश माहेश्वरी सहित अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश, रसूख के चलते पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई
रतलाम न्यायालय ने तीन साल पूर्व की गई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भाजपा नेता और पार्षद पति सहित अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपियों के विरुद्ध महिला से मारपीट व लज्जा भंग करने के प्रयास सहित गंभीर आरोप हैं।
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पॉश इलाके गुलमोहर कॉलोनी का तीन साल पुराना मामला, आरोपियों पर दंगा
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सामूहिक मारपीट व छेड़-छाड़ जैसी धाराओं में दर्ज होगा केस
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सपना कनोडिया ने तीन साल पुराने एक मामले में भाजपा नेता बलवंत भाटी, भाजपा पार्षद के पति राजेश माहेश्वरी सहित अन्य के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपियों के विरुद्ध दंगा, एक महिला और उसकी बेटी के साथ सामूहिक मारपीट और छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज होगा। उपरोक्त मामले में तब पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पीड़ित द्वारा निजी शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिस पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया।

गुलमोहर कॉलोनी निवासी एक महिला ने रतलाम न्यायालय में एक निजी वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि विगत 7 फरवरी 2023 की रात लगभग 10:30 बजे फरियादी अपनी कैंसर पीड़ित माँ के घर से लौट रही थीं। तब कॉलोनी की निवासी रीना पति चंद्रप्रकाश पटवा उनसे विवाद करने लगी। कहने लगी कि तुम यहां कुत्तों को खाना क्यों देते हो और उनका इलाज क्यों करवाते हो। यह कह कर वे अपरा और उनकी बेटी को मारने दौड़ीं। इस पर अपरा ने पति को वहां बुला लिया। तभी आरोपी बलवंत भाटी व चंद्रप्रकाश पटवा ने फरियादी और उनकी बेटी को लात-घूंसों से मारना शुरू कर दिया।
लज्जा भंग करने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप

निजी शिकायत में बताया गया है कि परिवादी आरोपी भाटी ने उनकी लज्जा भंग की और वे जिस मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहीं थी, उसे भी छीन कर तोड़ दिया। भाटी और उसके साथियों ने उनके बाल पकड़ कर खींचे, हाथ मरोड़ा और थप्पड़ भी मारे। इसी दौरान आरोपी मनीष भंडारी और चंद्रप्रकाश ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसका मोबाइल फोन छीन कर सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने उनकी बेटी के कपड़े फाड़ने तक का प्रयास किया। भाजपा पार्षद स्मिता माहेश्वरी के पति राजेश माहेश्वरी पर भी गंभीर आरोप हैं। घटना के दौरान आरोपियों के हाथ में लोहे की रॉड भी थी और उन्होंने परिवादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई
परिवादी ने निजी वाद में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया था कि उनके द्वारा घटना की रिपोर्ट स्टेशन रोड पुलिस थाने पर की गई थी। पुलिस ने फरियादी व उनकी बेटी का मेडिकल परीक्षण भी करवाया था लेकिन उसके बाद आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप तो यह भी है कि तब तत्कालीन थाना प्रभारी ने परिवादी की टाइप की गई शिकायत तक डिलीट करवा दी थी। शिकायतकर्ता ने इसकी वजह आरोपी बलवंत भाटी का भाजपा नेता होना बताया है।
किस आरोपी पर किस धारा में दर्ज होगा केस
- आरोपी बलवंत भाटी, चंद्रप्रकाश पटवा, राजेश माहेश्वरी, मनीष भंडारी पर भादंवि की धारा 147 (दंगा करने), 232/149 (02 काउंट - समूह में मारपीट), में केस दर्ज होगा।
- आरोपी चंद्रप्रकाश पटवार, राजेश माहेश्वरी, मनीष भंडारी पर फरियादी की बेटी की लज्जा भंग करने के लिए भादंवि की धारा 354 में केस दर्ज होगा।
- आरोपी बलवंत भाटी पर परिवादी क्रमांक 1 की लज्जा भंग करने के लिए भादंवि की धारा 354 में भी केस दर्ज होगा।
- आरोपी चंद्रप्रकाश पटवा, राजेश माहेश्वरी, मनीष भंडारा पर फरियादी की बेटी पक्षकार क्रमांक 2 की लज्जा भंग करने के प्रयास के लिए धारा 354 (ख) में केस दर्ज होगा।
- आरोपी मनीष भंडारी पर भादंवि की धारा 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) लगाई जाएगी।
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'लंबे संघर्ष के बाद न्याय'
परिवादी के अनुसार शिकायत के बावजूद तब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद उन्हें अदालत में निजी शिकायत दायर करानी पड़ी थी। लगभग तीन वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने शिकायत को स्वीकार करते हुए संबंधित आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। न्यायालय का आदेश “लंबे संघर्ष के बाद न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” है। अब अब उनको अदालत में पेश होकर ज़मानत के लिए आवेदन करना होगा।
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