पत्नी और बेटे ने गला दबाकर की थी ऑटो चालक की हत्या, शव कंबल में लपेट कर तालाब में फेंका, दोनों को मिली उम्र कैद की सजा

रतलाम के एक न्यायालय ने पांच वर्ष पूर्व हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी किया।

पत्नी और बेटे ने गला दबाकर की थी ऑटो चालक की हत्या, शव कंबल में लपेट कर तालाब में फेंका, दोनों को मिली उम्र कैद की सजा
ऑटो चालक इमरान खान की हत्या के मामले में पत्नी रुबीना और पुत्र सुल्तान को उम्र कैद की सजा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर के अशोक नगर क्षेत्र में हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने मृतक की पत्नी और पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने विवाद और गाली-गलौच करने पर ऑटो चालक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में शव कंबल में लपेट कर अमृत सागर तालाब में फेंक दिया था। शव को ठिकाने लगाने में एक अन्य व्यक्ति ने मदद की थी लेकिन न्यायालय का फैसला आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है।

अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को रुबीना खान निवासी अशोक नगर ने माणक चौक थाने पर पति इमरान खान की गुमशुदगी की सूचना दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि पति इमरान ऑटो चलाते हैं जो 19 अक्टूबर 2020 की रात करीब आठ बजे मोहल्ले वालों से लड़ाई-झगड़ा व गाली गलौच कर रहे थे। तब पुत्र सुल्तान खान इमरान को घर के अंदर ले गया था और बड़ी मुश्किल से समझाकर इमरान को शांत किया था। खाना खाने के बाद रात करीब 11 बजे इमरान बीड़ी का बंडल लाने का बोलकर घर से कहीं चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। रिश्तेदारों से पता करने पर भी कुछ पता नहीं चला है।

साक्षी के कथन से खुला राज

पत्नी रुबीना की सूचना पर से पुलिस ने इमरान की गुमशुदगी दर्ज कर की थी। मामले की जांच तत्कालीन प्रधान आरक्षक मुरली मकवाना को जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को साक्षी शाकिर पिता छोटे खान तथा अनीस पिता स्व. नूर मोहम्मद के कथन लिए गए। उन्होंने बताया था कि इमरान का उसकी पत्नी रुबीना व लड़के सुल्तान से पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। 19 अक्टूबर 2020 को भी लड़ाई-झगड़ा हुआ था जिसके बाद से इमरान गायब था। शाकिर व अनीस ने पुलिस को बताया था कि विवाद वाली रात 12.30 से 01.00 बजे के बीच 01.00 बजे के बीच रुबीना, उसका पुत्र सुल्तान एवं मित्र बबला उर्फ अफजल पिता अफसर हुसैन को कोई चीज कम्बल में लपेटकर ऑटो में डालकर कहीं ले जाते देखे गए थे।

पहले पत्नी ने फिर पुत्र ने दबाया गला

साक्षी के बयान के आधार पर पुलिस ने रुबीना, सुल्तान एवं बबला को थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। आरोपी रूबीना व सुल्तान ने बताया था कि इमरान ने मोहल्ले वालों से विवाद किया था और गाली-गलौच कर रहा था। इससे वे इमरान को घर लेकर आए थे। इमरान ने वहां पत्नी रूबीना के साथ गाली-गलौच करने लगा। तब गुस्से में रुबीना ने इमरान का गला दब दिया था। वह मर नहीं रहा था इसलिए सुल्तान ने गला दबाया था। इमरान की मौत के बाद सुल्तान दोस्त बबला उर्फ अफजल हुसैन को बुलाकर लाया। बाद में तीनों ने मिलकर इमरान का शव कंबल में बांध दिया और आधी रात को उसके ही ऑटो में ले जाकर अमृत सागर तालाब में फेंक दिया था। ऑटो बबला चलाकर ले गया था।

सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे तीनों आरोपी

आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तालाब की सर्चिंग की तो उसमें लाल कंबल में बंधा इमरान खान का शव मिला। विवेचाना के दौरान पुलिस ने अशोक नगर से लेकर अमृत सागर तालाब क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे भी चैक किए थे। इसमें 19 अक्टूबर 2020 की रात 12.37 बजे ऑटो तालाब की तरफ जाते हुए तथा रात 12.41 बजे वापस आते दिखा था। फुटेज में बबला ऑटो चलाते तथा रूबीना व सुल्तान ऑटो में बैठे दिखाई दिए थे।

यह हुई सजा, जुर्माना भी किया

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी बबला की मृत्यु हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने रुबीना और सुल्तान को इमरान की हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में भादंवि की धारा 302 में उम्रकैद व धारा 201 में सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी किया। मामल में शासन की तरफ पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।