मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई ! फायदा बाजार पर 1.50 लाख और घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना

मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर रतलाम के फायदा बाजार पर डेढ़ लाख रुपए और उदयपुर की घराना वाटर कंपनी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई ! फायदा बाजार पर 1.50 लाख और घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना
मिलावटी सामग्री बेचने पर कार्रवाई।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मिलावट के विरुद्ध जारी अभियान के तहत जिले के दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। रतलाम शहर के फायदा बाजार पर 1 लाख 50 हजार रुपए और उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कंपनी प 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। यह कार्रवाई खाद्य और पेय सामग्री के अमानक पाए जाने पर की गई है

कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। इसके तहत विभाग की टीम द्वारा खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं और भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच करवाई जा रही है। ऐसी ही कार्रवाई कुछ समय पूर्व भी हुई थी। इसमें रतलाम शहर के फायदा बाजार से काबुली चने और नामली मंडी के अंदर स्थित दिव्यांशी सांची पॉर्लर से उदयपुर की घराना कंपनी के ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया गया। ये दोनों ही सैंपल जांच में अमानक पाए गए। इसके चलते विभाग द्वारा प्रकरण तैयार कर न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए थे। न्याय निर्णयन अधिकारी ने दोनों ही प्रकरणों में जुर्माना लगाया गया। फायदा बाजार पर एक लाख 50 हजार एवं घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। 

इन संस्थानों से भी लिए सैंपल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा आलोट तहसील के बरखेड़ा कला गांव में भी कार्रवाई की गई। यहां सेठिया किराना से चाय पत्ती व चावल, मुकेश किराना से चाय पत्ती एवं जय माता दी ट्रेडर्स से सेव, साबूदाना एवं घी के नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जहां से रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता और गुणवत्ता की दी चेतावनी

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान सैंपल लेने के साथ ही दुकान संचालकों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और गुणवातायुक्त खाद्य पदार्थो का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मालवा प्रांत के उपाध्यक्ष अनुराग लोखंडे के अनुसार ग्राहकों का अधिकार है उन्हें जो भी वस्तु बेची जा रही है वह शुद्ध और गुणवत्ता वाली हो। इसी प्रकार चुकाए गए मूल्य के एवज में मिली सेवा भी उसके अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता है तो ग्राहक को जागरूकता का परिचय देते हुए आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। ग्राहक ऐसे मामलों में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के टीआईटी रोड स्थित मार्गदर्शन केंद्र अथवा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों से भी संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के अधिकारियों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है।