सावधान ! रतलाम शहर में दो माह जुलूस, रैली, धरना और प्रदर्शन बैन, उल्लंघन किया तो होगी ये कार्रवाई

अगर आप रतलाम शहर में कोई धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर पढ़ लें। आप अगले दो महीने तक ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं।

सावधान ! रतलाम शहर में दो माह जुलूस, रैली, धरना और प्रदर्शन बैन, उल्लंघन किया तो होगी ये कार्रवाई
रतलाम शहर में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम शहर की अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं एसडीएम ने रतलाम शहर में आगामी माह तक जुलूस, रैली निकालने और धरने-प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है। यह रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा 163 के तहत लगाई गई है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभावशील हो गया है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम शहर आर्ची हरित द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रतलाम शहर अनुभाग की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट कार्यालय परिक्षेत्र, समस्त शासकीय कार्यालय एवं परिसरों, शासकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लागू होगा। इसके चलते कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह धरना एवं प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। उपरोक्त स्थानों पर बगैर पूर्व अनुमति के भीड़, जमावड़ा / ज्ञापन-प्रदर्शन इत्यादि प्रतिबंधित होगा। इन स्थानों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग भी निषिद्ध होगा।

24 घंटे पूर्व लेना होगी अनुमति

कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह दल कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग रतलाम शहर से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह दल बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर धरना, आन्दोलन इत्यादि हेतु टेंट, पाण्डाल आदि का निर्माण स्थायी या अस्थायी रूप से नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह दल सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड़, हाईवे इत्यादि पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित नहीं करेगा या इन स्थानों पर किसी भी अन्य प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को आने-जाने से रोकेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं हो सकेगा

जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति, आयोजक, दल अथवा सम्प्रदाय या समूह द्वारा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे., लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध रहेगा। अनुभाग रतलाम शहर की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे-बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा।

ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त

न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी/पुलिसकर्मीयों, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों / अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिसकर्मी / सुरक्षाकर्मी, बैंक के गार्ड, टोल बूथ पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी / गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी (नगर पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी पुलिस) से परामर्श (अभिमत) प्राप्त कर आवश्यक प्रतीत होने पर प्रतिबंध / शर्तों के अधीन किसी कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त कर करेंगे।

शिकायत होने पर होगी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत एसडीएम के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत् अभियोजन किया जाएगी। यह आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

इसलिए लगाया गया प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों / दलों / संघों / संस्थाओं एवं समूहों द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा मार्ग पर रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति से निकाले जाने से आम जनता को अकारण परेशानी होती है। इससे यातायात अवरुद्ध होने से आपातकालीन सेवाएं भी विलंबित होती हैं। रतलाम शहर अनुभाग में अक्सर बिना अनुमति प्राप्त कर प्रतिबंधित मार्गों पर विभिन्न आयोजन जैसे रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि अव्यवस्थित रूप से आयोजित किए जाते हैं। जिससे आमजन को यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इन आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा शोर-शराबे निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने से आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें मानसिक व अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

लोक शांति भंग होने का भय

इस प्रकार के आयोजनों से अनुभाग रतलाम शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक प्रशांति भंग होने का भय बना हुआ रहता है। साथ ही, बिना अनुमति के आयोजित रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, आयोजनों के कारण जनसामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो सकता है और भविष्य में लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंकाएं भी व्याप्त होती हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने, जन-धन की हानि पर अंकुश लगाने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत् प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है।