श्री शक्ति ऑटोमोबाइल के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, ग्राहक को 6688 रुपए देने का आदेश, RTO के नाम पर वसूले थे ज्यादा रुपए, बिल कम राशि का दिया

रतलाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने दो पहिया वाहन डीलर श्री शक्ति ऑटोमोबाइल के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए एक ग्राहक से ज्यादा वसूल की गई राशि ब्याज और मानसिंक संस्त्रास का मुआवजा लौटाने का आदेश दिया है।

श्री शक्ति ऑटोमोबाइल के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, ग्राहक को 6688 रुपए देने का आदेश, RTO के नाम पर वसूले थे ज्यादा रुपए, बिल कम राशि का दिया
रतलाम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की रतलाम जिला पीठ ने उल्लेखनीय फैसला दिया है। आयोग ने टीवीएस कंपनी के डीलर श्री शक्ति ऑटोमोबाइल के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए एक ग्राहक को 6688 रुपए अदा करने का आदेश दिया है। आरोप है कि डीलर द्वारा ग्राहक से निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि वसूली गई थी।

जानकारी के अनुसार एडवोकेट रोहित शर्मा ने टीवीएस के रतलाम शहर के प्राधिकृत डीलर श्री शक्ति ऑटोमोबाइल शोरूम से JUPITER ZX दो-पहिया वाहन दिनांक 15/10/2023 को क्रय किया था। इसके लिए शर्मा ने श्री शक्ति ऑटो मोबाइल को 60 हजार 758 अपने बैंक खाते से एवं 1000  हजार रुपए नकद सहित कुल 61 हजार 758 रुपए अदा किए थे। इसकी रसीद भी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त शर्मा ने डीलर के शो-रूम पर ही टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से 50 हजार रुपए का ऋण भी लिया था।

2688 रुपए कम के बिल दिए

इस तरह एडवोकेट शर्मा ने डीलर को कुल 1 लाख 11 हजार 758 रुपए का भुगतान उक्त वाहन खरीदने के लिए अदा किए परंतु डीलर द्वारा उन्हें सिर्फ 01 लाख 09 हजार 90 रुपए के बिल ही प्रदान किए गए। इससे रोहित शर्मा ने शो-रूम से अंतर की राशि 2688 रुपए के बिल मांगे लेकिन डीलर द्वारा दो वर्ष तक ना तो बिल दिए गए और न ही संतोषप्रद जवाब ही दिया। यहां तक कि श्री शक्ति ऑटो मोबाइल द्वारा इस संबंध में जानकारी देने से ही स्पष्ट इंकार कर दिया गया। इससे आहत होकर रोहित शर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला पीठ रतलाम के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग को संपूर्ण परिस्थिति से अवगत करवाया।

आयोग ने माना अनुचित व्यापार प्रथा और सेवा में कमी

अभिभाषक के तर्क से आयोग ने संतुष्ट होकर श्री शक्ति ऑटोमोबाइल का कृत्य अनुचित व्यापार प्रथा के साथ ही सेवा में कमी भी माना। आयोग ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि वे रोहित शर्मा से अधिक वसूल की गई राशि लौटाए। साथ ही परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भी भुगतान करे। अतना ही नहीं 4 हजार रुपए मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के भी चुकाने होंगे।