ITR Forms Update : 2023-24 के लिए जारी हुए ITR-1 से ITR-6 तक जारी हुए फॉर्म, आपको कौन सा भरना है यह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

सीबीडीटी द्वारा आयकरदाताओं के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने हेतु फॉर्म जारी किए हैं। अपनी उपयोगिता के अनुसार आप ये फॉर्म उपयोग कर सकते हैं।

ITR Forms Update : 2023-24 के लिए जारी हुए ITR-1 से ITR-6 तक जारी हुए फॉर्म, आपको कौन सा भरना है यह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
आईटीआर फॉर्म में बदलाव।

एसीएन टाइम्स @ डेस्क । वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर विवरणी भरने के लिए CBDT ने नॉटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट ITR Form जारी किए हैं।

आप टैक्सपेयर हैं या इस दायरे में आने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। सरकार ने इनकम टैक्स विवरणी दाखिल करने के लिए 2022-23 हेतु और असेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। इसमें 6 अपडेट फॉर्म शामिल हैं जो आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपडेट किए गए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंडिविजुअल और बिजनेसेज़ के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं। इसके लिए 10 फरवरी को एक नॉटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ITR फॉर्म ITR-1 SAHAJ, ITR-2, ITR-3, ITR-4 SUGAM, ITR-5, ITR-6, ITR-V (प्रमाणीकरण फॉर्म) और (इनकम टैक्स रिटर्न एकनॉलेजमेंट फॉर्म) आईटीआर पावती प्रपत्र शामिल हैं। अगर आप अपडेटड आईटीआर फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो https://egazette.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

काफी आसान हो गया आईटीआर फॉर्म भरना 

वरिष्ठ कर सलाहकार गोपाल काकानी के अनुसार सीबीडीटी ने असेसमेंट वर्ष 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) के आयकर रिटर्न फॉर्म अभी से नोटिफाई कर दिए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम के रिटर्न तैयार करने में काफई मदद मिलेगी। पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में ऐसे फॉर्म जारी हुए थे। छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को भरना अब काफी आसान हो गया है।

 

ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक है, उन्हें आईटीआईर 1 भरना होता है। इस आय में 50 लाख तक की कमाई शामिल होती जिसमें सैलरी, पेंशन या किसी भी अन्‍य सोर्स से प्राप्त आय भी शामिल की जाती है। 5000 तक की कृषि आय भी इसमें शामिल है। काकानी के अनुसार अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर हैं, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्‍स से कमाते हों अथवा एक से अधिक हाउस या प्रॉपर्टी से आमदनी प्राप्त करते हैं या फिर कारोबार से कमाते है, तो आपको यह फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इसकी जगह अलग फॉर्म है। किसके लिए कौन सा फॉर्म उपयोगी है, यहां इसकी जानकारी दी जा रही है।

आईटीआर फॉर्म के प्रकार और उनकी उपयोगिता

ITR Form - 2 : यदि आप 50 लाख रुपए से ज्‍यादा कमाते हैं तो यह फॉर्म आपके उपयोग के लिए ही है। इसमें एक से अधिक आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड आमदनी और खेती से हुई 5000 से ज्यादा होने वाली कमाई प्रदर्शित करना होगी। अगर पीएफ से ब्‍याज मिलता है या म्युचुअल फंड से राशि प्राप्त होती है तब भी यही फॉर्म भरना होगा। 

ITR Form 3 : यदि आपने बिजनेसमैन हैं और इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में सहभागी के तौर पर कमाई कर रहे हों, तो आप यह फॉर्म भरना होगा। ब्याज, वेतन, बोनस से होने वाली आय, कैपिटल गेन, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी अथवा एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए के रूप में होने वाली आय पर भी आपको यही फॉर्म भरना होगा। 

ITR Form 4 : यह फॉर्म व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है। यदि आपकी आमदनी बिजनेस या अन्य व्यवसाय से होती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें डॉक्‍टर-वकील की आय, पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) चलाने वाले, धारा 44एडी और 44एई के तहत आय प्राप्त करने वाले और वेतन या पेंशन पाने वाले शामिल हैं। ऐसी स्थिति में 50 लाख से ज्‍यादा की आय होने पर इसका उपयोग करना होगा। फ्रीलांसर हैं और सालाना कमाई 50 लाख से ज्‍यादा है, तब भी यह फॉर्म उपयोग करें।

ITR Form - 5 : यह उन 5 संस्थाओं के लिए है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इस फॉर्म का उपयोग करना होगा।

ITR Form 6 : ऐसी कंपनियां जिन्हें आयकर अधिनियम के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है, उन्हें ITR Form 6 का उपयोग करना होगा।

ITR Form - 7 : जिन लोगों को 139(4A) या सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करना हो उन्हें यह फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 14 फरवरी को नोटिफाई किया जा चुका है। 

नहीं आया कॉमन ITR-फॉर्म

1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि सभी के लिए कॉमन आईटीआर फॉर्म लाया जाएगा। इससे उम्मीद थी कि इस बार CBDT इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। अभी इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।