खास खबर : जनशिक्षक से मारपीट मामले पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने लिया संज्ञान, आरोपी BRC को निलंबित करने के लिए DM व CEO को लिखे पत्र

सैलाना से बाप विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जनशिक्षक से मारपीट के आरोपी रतलाम बीआरसी विवेक नागर की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर निलंबित करने को लेकर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है।

खास खबर : जनशिक्षक से मारपीट मामले पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने लिया संज्ञान, आरोपी BRC को निलंबित करने के लिए DM व CEO को लिखे पत्र
कमलेश्वर डोडियार, विधायक- सैलाना (बाप)

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले को पलसोड़ी के जनशिक्षक से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। सैलाना से बाप विधायक कमलेश्वर डोडियार ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखे हैं। विधायक ने मामले में आरोपी रतलाम बीआरसी विवेक नागर को प्रति नियुक्ति से हटा कर निलंबित करने के लिए कहा है।

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कलेक्टर राजेश बाथम, जिला पंचायत सीईओ शृंगार श्रीवास्तव तथा जिला शिक्षा अधिकारी के. सी. शर्मा को अलग-अलग पत्र लिखे हैं। विधायक ने पत्र में बताया है कि उनके संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जिल रतलाम (मप्र) में पदस्थ बीआरसी विवेक नागर द्वारा अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारी अनुसूचित जाति के जनशिक्षक रमेशचंद्र बोरिया के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई थी। उसका वीडियो भी बनाया गया था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

विधायक डोडियार के अनुसार उक्त मामले में आरोपी विवेक नागर और गोपाल शर्मा के विरुद्ध रमेशचंद्र बोरिया के पुत्र अमन द्वारा 15 मार्च 2024 को थाना स्टेशन रोड पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर आरोपियों के विरुद्ध भादंसं की धारा 323, 294, 34 एवं न्य अनूसिचित जाति / जनजाति अधिनियम 1989 के अनुसार धारा 3(1) (द), 3(1) (घ), 3(2)(वि.ए.) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जनशिक्षक रमेशचंद्र बोरिया को गंभीर चोट आने के कारण धारा 325 का इजाफा भी किया गया था।

यह भी पढ़ें... जनशिक्षक से मारपीट के मामले में BRC विवेक नागर सहित दो गिरफ्तार, 5 माह पूर्व BRC कार्यालय में हुआ था विवाद, जमानत याचिका खारिज होने पर हुई गिरफ्तारी

तत्काल निलंबित करने का किया आग्रह

विधायक डोडियार के अनुसार माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी नागर की जमानत रद्द कर उसे चार दिनों के लिए जिला जेल रतलाम में भेजा गया। इसके बावजूद शासकीय कर्मचारी नागर को 24 घंटे से अधिक अवधि होने के बावजूद निलंबित नहीं किया गया है। अतः आरोपी नागर को बीआरसी अर्थात प्रतिनियुक्ति से तत्काल कार्रवाई करते हुए हटाया जाए। विधायक ने नागर को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश देने का आग्रह भी किया है। बता दें कि, दो दिन पूर्व कलेक्टर बाथम ने संकेत दिया था कि आरोपी नागर का निलंबन हो जाएगा।