मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में रतलाम जिले के 1350 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, जानिए क्या है पात्रता

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में रतलाम जिले के 1350 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, जानिए क्या है पात्रता
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम  मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में रतलाम जिले को 1350 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारित पात्रता और शर्तों का खुलासा भी प्रशासन ने कर दिया है। 

जिला महाप्रबंधक उद्योग मुकेश शर्मा ने बताया कि योजना के तहत व्यवसाय (खरीदने, बेचने के लिए) 1 लाख से 25 लाख रुपए, सेवा कार्य हेतु 1 लाख से 25 लाख रुपए, उद्योगों (निर्माण कार्य) हेतु 1 लाख से 50 लाख रुपए निर्धारित है। योजनान्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों में आठवीं उत्तीर्ण की अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण-पत्र, समग्र आई.डी., जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है। अधिक जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम से प्राप्त की जा सकती है।

योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता

शर्मा ने बताया पात्र आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना निर्धारित है। योजनान्तर्ग बैंक द्वारा वितरित ऋण राशि पर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान सात वर्षों तक व ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से सात वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रुप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इच्छुक आवेदक एम. पी. ऑनलाइन समस्त पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।