रतलाम में एक और भ्रष्टाचार ! T&CP और PWD ने सड़क के जंक्शन के पास पेट्रोल पंप निर्माण की दे दी NOC, लोकायुक्त ने दर्ज की FIR, जांच शुरू

लोकायुक्त उज्जैन द्वारा रतलाम के टीएनसीपी और पीडब्ल्यूडी के विरुद्ध नियम विरुद्ध पेट्रोल पंप निर्माण की एनओसी जारी करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों विभागों ने सड़क के जंक्शन से 100 मीटर दूरी के बजाय 50 मीटर की दूरी पर ही अनुमति दे दी।

रतलाम में एक और भ्रष्टाचार ! T&CP और PWD ने सड़क के जंक्शन के पास पेट्रोल पंप निर्माण की दे दी NOC, लोकायुक्त ने दर्ज की FIR, जांच शुरू
रतलाम में भ्रष्टाचार के एक और मामले को लेकर लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भ्रष्टाचार के मामले में रतलाम इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा एक और एफआईआर (FIR) दर्ज की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा एस व्यक्ति को नियम विरुद्ध सड़क के जंक्शन के पास पेट्रोल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया गया है। मामले की जांच लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान को सौंपी गई है।

जानकारी के अनुसार शंकरगढ़ रतलाम निवासी मन्नालाल पिता रतनलाल पाटीदार द्वारा 29 नवंबर 2024 को लोकायुक्त उज्जैन के एसपी को लिखित शिकायत की गई थी। इसमें पाटीदार ने बताया था कि रतलाम के हरथली गांव में सर्वे क्रमांक 353/5/2 की भूमि स्वामी नाहर पिता मोहम्मद हुसैन को नियम विरुद्ध पेट्रोल पंप निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया गया है। पाटीदार के अनुसार NOC नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई हैं। दोनों ही विभाग द्वारा भ्रष्टाचार और सांठ-गांठ कर NOC प्रदान की है।

100 मीटर का है नियम, 50-55 मीटर पर दे दी अनुमति

शिकायतकर्ता पाटीदार के मुताबकि जिस स्थान पर पेट्रोल पंप निर्माण की NOC जारी हुई है वह सड़क के जंक्शन से महज 50 से 55 मीटर की दूरी पर है जो नियम के विपरीत है। मप्र भूमि विकास अधिनियम 2012 के तहत किसी भी रोड के जंक्शन से 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर ही पेट्रोल पंप निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। पाटीदार ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी NOC में प्रस्तावित पेट्रोल पंप और सड़क के जंक्शन के बीच की दूरी को 100 लिखा है। यह दूरी फीट में है या मीटर में, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः पाटीदार ने मामले की जांच कर दोनों ही विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।

इनसे भी की थी शिकायत

मन्नालाल पाटीदार द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग रतलाम के सहायक संचालक को भी की गई थी। इसकी प्रति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मप्र मुख्य सचिव अनुराग जैन, संभागायुक्त (उज्जैन) संजय गुप्ता को भी भेजी गई थी।

लोकायुक्त डीएसपी कर रहे जांच

जांच अधिकारी एवं लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने एसीएन टाइम्स को बताया कि उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पेट्रोल पंप के लिए NOC जारी करने के लिए क्या नियम है, इस बारे में रतलाम कलेक्टर कार्यालय से जानकारी मांगी गई है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अधिकारी से भी पूछताछ की गई है। मामले की जांच चल रही है।