हंसी ठिठोली में हत्या ! गाली देने से रोकने पर चाकू घोंपकर की थी युवक की हत्या, अब मिली 3 साल की सजा

रतलाम जिले में एक शादी समारोह के दौरान गाली देने से रोकने पर युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने अभियुक्त रामलाल गोधा को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

हंसी ठिठोली में हत्या ! गाली देने से रोकने पर चाकू घोंपकर की थी युवक की हत्या, अब मिली 3 साल की सजा
शादी समारोह के दौरान हत्या के मामले में अभियुक्ति को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त ने एक शादी समारोह के दौरान हंसी-मजाक में गाली देने से रोकने पर एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी।

जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा के अनुसार दिनांक 15.04.2024 को रामलाल पिता कालू गोधा (25), निवासी ग्राम सांवलियारुण्डी जिला रतलाम अपनी ससुराल कोटड़ा गांव बारात में शामिल होने गया था। वहां खाना खाने के बाद गांव के ही पप्पू निनामा के घर के पीछे बैठा। वहीं पप्पू निनामा का भान्जा परवेज चरपोटा अपने साथी सरपंच निनामा व मुकेश मईड़ा के साथ बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी दौरान मोबाइल फोन से रील बनाने को लेकर भी आपस में कुछ बात हुई। वे आपस में गालियां भी बक रहे थे। इस पर रामलाल ने परवेज से बोला कि- तू गाली किसको दे रहा है। तो परवेज ने कहा हम तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं बोला। लेकिन अभियुक्त ने परवेज को मां, बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी जिसके लिए परवेज ने मना किया।

गाली से रोकने पर निकाला चाकू, कहा – ‘तुझे चीर दूँगा !

गाली देने से रोकने पर रामलाल ने अपनी पैन्ट की जेब से चाकू निकाला और परवेज को बोला कि तुझे चीर दूँगा। परवेज के साथी उसे पकड़ पाते उससे पहले ही उसने परवेज के पेट में जानलेवा हमला कर दिया। देवीलाल चारेल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ में भी चाकू लग गया। चाकू लगने से परवेज नीचे गिर पड़ा और पेट से खून बहने लगा। घायल परवेज को गांव के पूना चारेल व दशस्थ चारेल मोटर साइकिल से सैलाना सरकारी अस्पताल सैलाना ले गए। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम रैफर कर दिया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। सैलाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना की और चालान कोर्ट में पेश किया।

न्यायालय ने यह सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे के न्यायालय में हुई जहां अभियोजन की ओर से 15 साक्षियों के कथन एवं 24 दस्तावेजी साक्ष्य एवं आर्टिकल पेश किए गए। न्यायालय ने अभियुक्ति रामलाल गोधा को धारा 302, 324, भा.द.वि. तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। जबकि धारा 25 (1-ख) ख आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की।