रतलाम DM ने जारी किया धारा 144 का नया आदेश, अब जिले में ये प्रतिबंध होंगे लागू, उल्लंघन किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, देखें क्या दिए निर्देश

रतलाम कलेक्टर ने कोरोना नियंत्रण के मद्देनजर जिले में धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसमें बताए प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा।

Jan 4, 2022 - 20:24
Jan 4, 2022 - 20:25
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रतलाम DM ने जारी किया धारा 144 का नया आदेश, अब जिले में ये प्रतिबंध होंगे लागू, उल्लंघन किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, देखें क्या दिए निर्देश

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कोरोना और ओमिक्रोन का फैलाव रोकने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके तहत यदि कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार को 7 दिन के लिए क्वरंटाइन होना पड़ेगा। सभी के लिए मास्क लगना भी जरूरी है। नहीं लगाने पर जुर्माना अदा करना होगा।

रतलाम जिले में मंगलवार से लागू धारा 144 का आदेश और उसमें दिए निर्देश

Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।