रतलाम : अग्रवाल नर्सिंगहोम और मिश्रीदेवी हॉस्पिटल की मान्‍यता निरस्‍त, अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी नहीं समझा इन अस्पतालों के प्रबंधन ने

स्वास्थ्य विभाग ने फायर सेफ्टी उपकरण इंस्टॉल नहीं करने पर रतलाम शहर के दो निजी अस्पतालों की मान्यता निरस्त कर दी है।

रतलाम : अग्रवाल नर्सिंगहोम और मिश्रीदेवी हॉस्पिटल की मान्‍यता निरस्‍त, अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी नहीं समझा इन अस्पतालों के प्रबंधन ने
रतलाम के निजी अस्पतालों की मान्यता निरस्त।

 एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले के दो निजी नर्सिंगहोम की मान्यता स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरस्त की गई है। यह कार्रवाई अस्थायी फायर एवं अग्निशमन एनओसी नहीं प्राप्त करने के कारण की गई है।

रतलाम जिले के कुछ निजी नर्सिंगहोम और अस्पतालों का प्रबंधन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। तमाम हिदायतों के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे दो अस्पतालों की मान्यता स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरस्त कर दी है। ये अस्पताल हैं रतलाम शहर के धानमंडी स्थित अग्रवाल नर्सिंगहोम राम मंदिर रोड स्थित मिश्रीदेवी हॉस्पिटल।

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया शासकीय नियमानुसार निजी नर्सिंगहोम के संचालन के लिए अस्‍थायी फायर एवं अग्निशमन एनओसी प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान दोनों अस्‍पतालों में फायर एवं अग्निशमन उपकरणों का इंस्‍टॉलेशन नहीं पाया गया। इसके चलते विभाग ने दोनों नर्सिंग होम की म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के तहत मान्‍यता निरस्‍त करने कॉ आदेश जारी किया गया है।