तीन माह पूर्व विद्यालय में हुआ था विवाद, दोषी प्राचार्य निलंबित, शिक्षक व भृत्य का एक-एक दिन का वेतन रोका

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने शिक्षकों में हुए विवाद को लेक रतलाम जिले के एक हायर सेकंडरी स्कूल की प्राचार्य को निलंबित किया गया है। वहीं एक शिक्षक व भृत्य का वेतन रोकने के आदेश भी हुए हैं।

तीन माह पूर्व विद्यालय में हुआ था विवाद, दोषी प्राचार्य निलंबित, शिक्षक व भृत्य का एक-एक दिन का वेतन रोका
रतलाम के हायर सेकंडरी स्कूल की प्राचार्य निलंबित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम  जिले में लगभग 3 माह पूर्व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य एवं इसी विद्यालय की ही एक महिला शिक्षिका के मध्य वाद-विवाद होने की शिकायत आई थी। इसकी जांच दल द्वारा कराई गई। इसमें महिला प्राचार्य को भी शामिल किया गया। मामले में प्राचार्य को निलंबित करने के साथ ही एक शिक्षक व एक भृत्य का एक-एक दिन का वेतन रोका गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी के. सी. शर्मा ने बताया जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सुनीता गहलोत उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेसलाय जिला इंदौर में कार्यरत) एवं रेखा कल्याणे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर भृत्य रेखा कल्याणे की एक वेतन वृद्धि असंचाई प्रभाव से रोकी गई।

शिक्षक सरोनिया एवं प्राचार्य गहलोत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को प्रेषित किया। आयुक्त ने सरोनिया की एक वेतन वृद्धि असंचाई प्रभाव से रोकने की शास्ति आरोपित की गई। वहीं गहलोत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।