लेन-देन के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड को सत्यापित कर प्रमाण-पत्र जिला कोषालय में प्रस्तुत करें आहरण अधिकारी- कलेक्टर सूर्यवंशी

सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को बीते पांच साल में ऑनलाइन हुए लेन देन का विवरण जिला कोषालय में प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।

लेन-देन के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड को सत्यापित कर प्रमाण-पत्र जिला कोषालय में प्रस्तुत करें आहरण अधिकारी- कलेक्टर सूर्यवंशी
नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर- रतलाम।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम  कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालय के पिछले 5 सालों के सभी लेन-देन के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रिकॉर्ड को सत्यापित करें।

जिला कोषालय अधिकारी रमेश मौर्य ने बताया कि राज्य की समेकित निधि से आईएफएमआईएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो आहरण करके संवितरण करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में ऑनलाइन या ऑफलाइन किए सभी लेन-देन का प्रमाण पत्र जिला कोषालय में प्रस्तुत करें। इससे पहल इसका भौतिक अभिलेखों से मिलान कर लें। प्रमाण-पत्र दो चरणों में वर्ष 2020-21 से 2022-23 प्रथम चरण एवं 2018-19, 2019-20 द्वितीय चरण में प्रस्तुत करना होंगे।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि जिन कार्यालय प्रमुख  द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा उनके वेतन आहरण नहीं किए जाएंगे। साथ ही कार्यालय लेखापाल का वेतन भी आहरित नहीं होगा।