मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित, 07412231560 है दूरभाष नंबर, नोडल अधिकारी भी नियुक्त

लाडली बहना योजना के क्रियान्यवयन और मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित, 07412231560 है दूरभाष नंबर, नोडल अधिकारी भी नियुक्त
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला पंचायत रतलाम में बनाए गए कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07412-231560 है। लेखा अधिकारी प्रीति डेहरिया इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कंट्रोल रूम पर तैनात नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारीकर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से समस्त पंचायतजनपदनगर परिषद्नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में कैम्प प्रारम्भ की सूचना प्राप्त करें। कितनी आईडी कार्यरत हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर जहां पर कम आईडी कार्यरत हैंउन्हें निर्देशित कर आईडी बनवाएं। प्रतिदिन कैम्प में ऑनलाइन होने वाले लाडली बहना योजना के आवेदन की जानकारी प्राप्त करें। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कम प्रगति वाले  पंचायतजनपदनगर परिषद्नगर पालि एवं नगर निगम क्षेत्र में विशेष मॉनिटरिंग करेंगे।

कैम्प में लाडली बहना योजना के आवेदन ऑनलाइन करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयोंसमस्याओं का उचित निराकरण करवाएंगे। प्रतिदिन ई केव्हायसीबैंक खाता खुलवाने एवं बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड करवाने की जानकारी प्राप्त करने के साथ कम प्रगति वाले क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे। निर्धारित प्रारुप में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर को सुबह 10.00 बजेदोपहर 3.00 बजेशाम 6.00 बजे तथा रात 9.00 बजे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जनसामान्य से प्राप्त होने वाली जिज्ञासाप्रश्नों का उचित समाधान करने के साथ ही विनम्रतापूर्व सभी प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान करेंगे। उक्त कार्य में रुचि नहीं लेने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारीकर्मचारी के नाम कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रस्तावित करेंगे।

योजना में पात्र महिलाएं- महिला म.प्र. की स्थायी निवासी हो, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाएं, आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हं तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों।

योजना में अपात्र महिलाएं- परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। परिवार का कोई भी सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो (परन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी) जो स्वयं भारत सरकारराज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक प्राप्त कर रही हैं। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसदविधायक हो। परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।