पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में वाद दायर, एडवोकेट ने देशद्रोह का केस दर्ज कराने की लगाई गुहार, सुनवाई कल

आगरा के सीजेएम न्यायालय में कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह का केस दर्ज करने को लेकर वाद दायर किया गया है। न्यायालय ने इसे स्वीकार कर सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।

पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में वाद दायर, एडवोकेट ने देशद्रोह का केस दर्ज कराने की लगाई गुहार, सुनवाई कल

एसीएन टाइम्स @ आगरा । आजादी और महात्मा गांधी के विरुद्ध विवादित बयान देने को लेकर पद्मश्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगरा न्यायालय में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एक वाद दायर किया है। उन्होंने पद्म श्री प्राप्त अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार लगाई है। न्यायालय ने याचिका मंजूर कर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर 25 नवंबर को सुनवाई नियत की है।

पदमश्री पुरस्कार पाने के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसे लेकर राजनैतिक संगठनों और समाजिक कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने न्यायालय में दायर कराए वाद में बताया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर को कंगना रनौत ने वर्ष 1947 में मिली आजादी को भीख बताया। उन्होंने महात्मा गांधी जी को लेकर भी अमर्यादित बयान दिया। इसके चलते ही शर्मा ने रनौत के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500, 120बी के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलाने की गुहार लगाई है।

सीजेएम न्यायालय ने मंजूर की याचिका, पुलिस से जांच आख्या रिपोर्ट तलब की

सीजेएम कोर्ट ने अधिवक्ता की याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने न्यू आगरा थाने से जांच आख्या की रिपोर्ट तलब की है। इसके आधार पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता बी. एस. फौजदार पैरवी करेंगे।

प्रदर्शन हुए, पुतले भी जलाए गए

कंगना अपने बयानों को लेकर अक्सर ही विवादित रहती हैं। इस बार भी वे विवादों के घेरे में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंगना ने 1947 में मिली आजादी को भीख बताया था। यही नहीं उन्होंने महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। इसे लेकर पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है और अभी तक कई राज्यों में उनके विरुद्ध केस दर्ज हो चुके हैं। आगरा में भी उनके बयानों को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन हुए।